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ऑनलाइन जमा हुए राजकीय राजस्व के रिफंड हेतु सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग- III के बिंदु संख्या 38 के अनुसार संबंधित विभाग के समक्ष अधिकारी स्तर से स्वीकृति जारी जायेगी ।
स्वीकृति जारी कराए जाने से पूर्व सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग-I के नियम 255 के प्रावधान की पालना भी सुनिश्चित की जायेगी ।
- रिफंड हेतु जारी सक्षम अधिकारी के आधार पर संबंधित कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी द्वारा राशि का रिफंड किया जायेगा।
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राशि रिफंड से पूर्व संबंधित कोषाधिकारी/ उप कोषाधिकारी द्वारा ई-ग्रास साइट पर जाकर बिल के साथ संलगन चालान पर अंकित जी.आर.एन. के आधार पर राशि जमा होने की पुष्टि संतुष्टि की जायेगी।
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राशि जमा होने की पुष्टि के पश्चात कोषाधिकारी /उप कोषाधिकारी द्वारा रिफंड बिल पारित किया जायेगा।
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ऑनलाइन जमा हुए राजकीय राजस्व के रिफंड का लेखा हेतु संबंधित कोषाधिकारी /उप कोषाधिकारी द्वारा एक रजिस्टर का संधारण किया जायेगा।
जिसमें राशि जमा होने का पूर्ण विवरण (जी.आर.एन. न. दिनांक, जमाकर्ता का नाम एवं पता, चालान न. कुल जमा हुई राशि आदि) अंकित किया जायेगा
तथा उसके आगे राशि रिफंड की जारी स्वीकृति क्रमांक एवं दिनांक तथा राशि का उल्लेख किया जायेगा तथा कोषाधिकारी /अतिरिक्त कोषाधिकारी/ सहायक कोषाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जायेगे।
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कोषाधिकारी /उप कोषाधिकारी द्वारा जमा राशि की पुष्टि/संतुष्टि किए जाने के पश्चात डिफेस विकल्प के माध्यम से रिफंड की जाने वाली राशि को डिफेस किया जाएगा
ताकि उक्त राशि के पुनः रिफंड की संभावना न हो। इस हेतु ई-ग्रास साइट पर कोषाधिकारी /उपकोषाधिकारी के लॉगिन पर यह सुविधा उपलब्ध करा दी गयी है।
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ऑनलाइन जमा हुए राजस्व रिफंड का लेखा संबंधित कोषालय\उपकोषालय द्वारा महालेखाकर कार्यालय को प्रस्तुत किया जायेगा।